परमानेंट रेजीडेंसी पाने के लिए अब कोरोना वैक्सीन भी जरूरी: अमेरिका
फिलहाल अमेरिका में स्थानीय निवासी बनने के लिए खसरा, पोलियो, इन्फ्लूएंजा और टेटनस सहित कई अन्य बीमारियों के टीकों का लगा होना जरूरी होता है। अब नए नियमों में कोरोना वैक्सीन को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
यूएससीआईएस (यूनाईटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन) ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के हर प्रवासी का पूरा वैक्सिनेटेड होना जरूरी है। यूएससीआईएस के अनुसार अमेरिका के स्थानीय निवासी बनने के लिए लोगों को इमिग्रेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत साबित करना होगा कि वह हर प्रकार के रोग से मुक्त हैं। ऐसे में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कोरोना की वैक्सीन को भी अनिवार्य किया गया है। नए दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
फिलहाल अमेरिका में स्थानीय निवासी बनने के लिए खसरा, पोलियो, इन्फ्लूएंजा और टेटनस सहित कई अन्य बीमारियों के टीकों का लगा होना जरूरी होता है। यूएससीआईएस के मुताबिक कुछ विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है, जिसमें वैक्सीन की कमी होना शामिल है। साथ ही उन्हें भी छूट मिलेगी जो टीकाकरण के लिए निर्धारित उम्र के दायरे में नहीं आते हैं। खास बात यह है कि प्रवासी आवेदक धर्म और नैतिक आधार पर भी छूट के लिए सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला यूएससीआईएस का ही होगा।