मार्च 2020 से बंद ई-वीजा को भारत ने अब कर दिया बहाल
भारत सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि यह निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे। अफगानिस्तानी नागरिकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों द्वारा ही वीजा उपलब्ध कराया जाएगा।
भारत ने बुधवार को 156 देशों के नागरिकों के लिए मार्च 2020 से निलंबित पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए पुरानी वैध लंबी अवधि यानी 10 वर्ष के लिए नियमित पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करेगी। भारत सरकार पहले ही उन पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा पिछले साल अक्टूबर से ही बहाल कर चुकी थी, जो चार्टर्ड फ्लाइट या एयर बबल फ्लाइट से भारत आना चाहते हैं।
इन 156 देशों के नागरिक भी वीजा नियमावली 2019 के अनुसार नए ई-पर्यटक वीजा जारी करने के पात्र होंगे। वर्तमान में सभी देशों के विदेशी नागरिकों के लिए जारी 5 वर्ष की वैधता के साथ वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा बहाल हो जाएगा जो मार्च 2020 से निलंबित था। भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पात्र देशों के नागरिकों को समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन पांच साल की वैधता तक का ताजा नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।